Yuva Udyami Yojana: 10वीं पास बेरोजगार युवाओं को 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की मदद दे रही सरकार, जानिए क्या है नियम !
Yuva Udyami Yojana: आज हम आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं आगे पढ़िए पूरी खबर…
Yuva Udyami Yojana: अगर आप युवा हैं और बेरोजगार हैं तो यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद है.आर्थिक तंगी से गुजर रहे किशोर अब निराश नहीं होंगे।शिवराज सरकार की ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’ की सहायता लेकर आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।दरअसल, मध्यप्रदेश में स्वरोजगार शुरू करने के लिए राज्य सरकार लोगों को आर्थिक मदद देती है।इस योजना का लक्ष्य मानव के सभी वर्गों को उत्पादन या वाहक से जुड़े उद्यमों की स्थापना के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करना है।आइए जानते हैं कि कैसे आप इस योजना के माध्यम से ‘आत्मनिर्भर’ बन सकते हैं और कड़ी मेहनत के साथ व्यवसाय कर इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को दोगुना भी कर सकते हैं।

हम कितना लोन ले सकता हैं ?
Yuva Udyami Yojana: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 1 अगस्त 2014 से चल रही है।इसके तहत आप छोटा-मोटा व्यवसायिक उद्यम शुरू कर सकते हैं।इसके लिए योजना के तहत मार्जिन मनी, ब्याज सब्सिडी, ऋण गारंटी और शिक्षा दी जाती है।इस योजना के तहत 10 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक का कर्ज लिया जा सकता है।इस योजना के तहत मिले कर्ज को 7 साल में चुकाना जरूरी है।
लोन में क्या कर सकते हैं ?
Yuva Udyami Yojana: योजना में वाहक और व्यवसाय से जुड़े सभी प्रकार के कार्य शामिल हैं।इसमें मुख्य रूप से कृषि पर आधारित काम शामिल हैं जिनमें कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, दूध प्रसंस्करण, मवेशी चारा, पोल्ट्री फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेजिटेबल टिश्यू कल्चर, दाल मिल, राइस मिल, आटा मिल, बेकरी मसाला निर्माण शामिल हैं।
लोन की शर्तें !
- इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के स्थायी नागरिक ही ले सकते हैं।
- आवेदक कम से कम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए।
- साथ ही आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अगर आपने इससे पहले कर्ज लेकर बैंकों को नहीं चुकाया है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
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लोन का आवेदन कैसे करें ?
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत आवेदन पत्र प्रत्येक जिला कार्यालय में उपलब्ध होना है।
- लोन लेने के लिए आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तावित फ़ाइल प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- इसके बाद आवेदन पत्र इस योजना से संबंधित शाखा में भेज दिया जाता है।
- आवेदन स्वीकृत होने के 15 दिनों के भीतर लोन का वितरण किया जाता है।
- ऋण अदायगी के बाद आवेदक को सरकार के माध्यम से शिक्षा दी जा सकेगी
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप mmsy.mponline.gov.in पर जा सकते हैं।
- आप इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- फॉर्म में आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरनी होगी।
- यदि आप पहले से ही भरे हुए हैं तो आप तुरंत साइन इन कर सकते हैं।