Sukanya Samriddhi Yojana 2023: सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में हो चुका है बड़ा बदलाव, वित्त मंत्री ने जारी कर दिया है नोटिफिकेशन
Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आपने भी अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाता पंजीकृत कराया है तो आपके लिए रोमांचक ख़बर है। केंद्र सरकार ने SSY में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं जिसका सीधा असर खाताधारकों पर पड़ेगा। मोदी प्रशासन ने इस कार्यक्रम को 2015 में लॉन्च किया था।
आप डाकघर बचत योजना में खाता बनाकर अपनी बेटी के लिए एक महत्वपूर्ण फंड तैयार कर सकते हैं, जिसका उपयोग आप उसकी शिक्षा या भविष्य की शादी के लिए कर सकते हैं। मौजूदा केंद्र सरकार ने इस योजना में काफ़ी बदलाव किया है।
Sukanya Samriddhi Yojana: नियमों में हो गया बदलाव
Sukanya Samriddhi Yojana: सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण सुकन्या समृद्धि योजना दिशानिर्देश में बदलाव किया है! सुकन्या समृद्धि (डाकघर बचत योजना) जैसे कार्यक्रम में निवेश करने के लिए अब पैन और आधार कार्ड की आवश्यकता है! इन दोनों कार्डों की अब आगे आवश्यकता है।
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अकाउंट खुलवाने के लिए ज़रूरी है ये नंबर
Sukanya Samriddhi Yojana: आपको बता दें कि अभी निवेश करने के लिए आपको आधार नामांकन फॉर्म या सुकन्या समृद्धि योजना (सुकन्या समृद्धि योजना) नंबर की आवश्यकता होती है। यदि आप इस नामांकन फॉर्म या आधार संख्या के बिना एसएसवाई खाता खोलते हैं, तो आपके लिए आपदा खड़ी है। इसके अतिरिक्त, डाकघर बचत योजना के आधार नंबर की सदस्यता शीट को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

देना होगा आधार
Sukanya Samriddhi Yojana: इसके अतिरिक्त, सरकार ने कहा है कि आपको अपना खाता खोलने के दिन से छह महीने के भीतर अपने आधार नंबर के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी। इससे पहले हाल ही में इस सुकन्या समृद्धि योजना में आधार का उपयोग करके निवेश नहीं किया जाता था।
यहां वे दस्तावेज़ दिए गए हैं जिनकी आपको डाकघर बचत योजना की लघु बचत योजना में खाता खोलने के लिए आवश्यकता होगी:
आपके पास आधार नंबर या धार नामांकन शीट, साथ ही एक पासपोर्ट आकार का फोटो होना चाहिए। यदि मौजूदा निवेशक 30 सितंबर, 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो उनके खाते 1 अक्टूबर, 2023 तक निलंबित कर दिए जाएंगे।
वित्त मंत्रलाय ने जारी किया नोटिफिकेशन
वित्त मंत्रालय ने पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है. निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एसएसवाई जैसे डाकघर कार्यक्रमों के लिए खाता पंजीकृत करते समय पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा किया जाना चाहिए। यदि आपका पैन उस समय प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो आप कुछ परिस्थितियों में इसे दो महीने के भीतर सुकन्या समृद्धि योजना में जमा करवा सकते हैं।