Govt Employees: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने जारी की नई लीव पॉलिसी; कर्मचारियों को मिलेगा 42 दिन की छुट्टी
Govt Employees: Special Casual Leave: केंद्रीय कर्मचारी को आर्गन डोनेट करने पर 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिल सकेंगी. डीओपीटी (DoPT) की तरफ से जारी ऑफिशियल मेमोरेंडम में बताया गया कि किसी कर्मचारी की तरफ से शरीर का कोई अंग डोनेट किया जाता है तो यह बड़ी सर्जरी है.
Central Government: अगर आप भी केंद्रीय प्राधिकरण के कर्मचारी हैं तो यह जानकारी आपके लिए है।सरकार के माध्यम से कर्मियों के लिए नई अवकाश नीति बनाई गई है।इसके तहत अब कर्मियों को पहले से ज्यादा छुट्टियां मिल सकेंगी।अंगदान के बाद प्रधान कर्मचारी को अब 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिल सकेगा।डीओपीटी के माध्यम से जारी आधिकारिक ज्ञापन (OAM) में निर्देश दिया गया है कि अगर फ्रेम का कोई हिस्सा किसी कार्यकर्ता की ओर से दान किया जाता है, तो यह एक सर्जरी है।इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही रिकवरी में भी समय लगता है।

30 दिनों के प्रतिबंध को बदलकर कर 25 दिन कर दिया गया है
किसी व्यक्ति का समर्थन करने और कर्मचारियों के बीच अंग दान को बेचने के कारण, किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 42 दिनों का अवकाश प्राप्त होना चाहिए।इसके लिए नियम भी तय किए गए हैं।वर्तमान नियमों के तहत, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिनों का अवकाश अनौपचारिक अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।नया नियम 25 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है।
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यह नियम अब सभी कार्मिकों पर लागू नहीं होगा
डीओपीटी द्वारा जारी ज्ञापन में कहा गया है कि यह आदेश अब सीसीएस नियम के तहत सभी कर्मियों पर लागू नहीं होगा।यह नियम कर्मियों के आधार पर चलाया जा रहा है।बताया जा रहा है कि रेलकर्मियों, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मियों पर अब छुट्टियों से जुड़ा नया नियम, नई वेकेशन पॉलिसी अब लागू नहीं होगी।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में निर्देश दिया गया है कि डोनर के अंग को निकालने और उसके बाद उपचार के लिए सर्जिकल उपचार के लिए जाने की अधिकतम छुट्टी 42 दिनों की हो सकती है.इसके लिए सरकार के माध्यम से पंजीकृत चिकित्सक की सलाह के आधार पर अवकाश दिया जा सकता है।इस प्रकार के अवकाश का लाभ अस्पताल में भर्ती होने के एक सप्ताह पूर्व से लिया जा सकता है।