Special Casual Leave policy : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है ,भारत सरकार ने लागू की नई leave policy, कर्मचारियों को अब 42 दिन की छुट्टी मिलेगी
Special Casual Leave : Central Government health Yojana के तहत कोई सरकारी कर्मचारी अपना अंगदान करता है तो इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी को 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिल सकेगा। DOPT के माध्यम से जारी आधिकारिक मेमोरेंडम में निर्देश दिया गया है कि अगर शरीर का कोई हिस्सा किसी कर्मचारी की ओर से दान किया जाता है तो यह एक मुख्य एवं बड़ी सर्जरी है।
Special Casual Leave : अगर आप भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं तो यह जानकारी आपके लिए है। सरकार की तरफ से कर्मियों के लिए एक नया अवकाश पॉलिसी बनाया गया है। इसके तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से ज्यादा छुट्टियां मिल सकेंगी। यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अपना अंगदान करता है इसके तहत अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को पहले से ज्यादा छुट्टियां मिल सकेंगी। यदि कोई कर्मचारी अपना अंग दान करता है
तो वह केंद्रीय कर्मचारी अब 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्राप्त कर सकेगा। DOPT द्वारा जारी आधिकारिक ज्ञापन (OM) में यह निर्देश दिया गया था कि अगर किसी भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का कोई हिस्सा किसी भी कर्मचारी की ओर से दान किया जाता है, तो यह एक प्रमुख सर्जरी है। इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने के साथ-साथ रिकवरी में भी समय लगता है।

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30 दिनों की अवकाश सीमा को बढ़ा करके 25 दिन कर दिया गया है
किसी व्यक्ति सहायता करने और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच अंग दान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 42 दिनों की छुट्टी देना स्वीकार किया जाए। इसके लिए नियम भी तय किए गए हैं। वर्तमान नियमों के तहत, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिनों की छुट्टी अनौपचारिक छुट्टी के रूप में स्वीकृत की जाती है। नया नियम 25 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है।
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यह नियम अब सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा
DOPT के माध्यम से जारी मेमोरेंडम में कहा गया है कि यह आदेश अब CCS (छुट्टी) नियम के तहत सभी कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह नियम केवल चुनिंदा कर्मचारियों के आधार पर चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रेलवे के सरकारी कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मियों पर अब छुट्टियों से जुड़ा नया नियम, नई अवकाश नीति लागू नहीं होगी।
सरकार के माध्यम से जारी अधिसूचना में बताया गया कि डोनर के अंग को निकालने के लिए सर्जिकल उपचार और उसके बाद उपचार के लिए अधिकतम 42 दिन की छुट्टी दी जा सकती है, इसके लिए सरकार के माध्यम से पंजीकृत स्वास्थ्य की सलाह के आधार पर अवकाश दिया जा सकता है। अस्पताल में भर्ती होने से एक सप्ताह पहले इस तरह की छुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है।