ITR Notice: भरते ही ITR अगर आ रहे हैं नोटिस तो जानिए क्या है इनकी वजह?
ITR Notice: बता दे कि अगर कोई भी टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरते समय कोई गलत जानकारी देते है, तो आयकर विभाग उस व्यक्ति को कई एक्ट के अंतगर्त नोटिस भेज सकते है. भारत देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, एक लाख लोगों को आयकर विभाग की ओर से टैक्स नोटिस भेजे गए हैं.
सलाह देता है आयकर विभाग लगातार
ITR notice: टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लगातार सलाह दी जाती है कि आईटीआर फाइल करते समय सभी तरह के निवेश और आय संबंधित जानकारियों को सही तरह से भरे, आईटीआर में गलत जानकारियां भरना आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है और साथ ही आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है.

Read More
ITR Filing FY 2022-23: बदला गया एक बार फिर नियम, अगर नहीं भरा ITR तो होगा नुकसान।
Income Tax Return FY 2022-23: ITR ने किए जरुरी बदलाव, जाने कैसे भरे फॉर्म?
गलतियों से बचे रहे आईटीआर भरते वक्त
ITR Notice: टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में गलत जानकारी देता है, तो उस व्यक्ति को आयकर विभाग द्वारा अलग-अलग एक्ट के अंतगर्त नोटिस भेजा जाता है. वैसे कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको अगर ध्यान रखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, तो गलतियों और नोटिस पाने से बचें रहेंगे।
ITR फाइल करना है जरुरी
ITR Notice: बता दे कि कई बार इनकम टैक्स विभाग ITR के लिए नहीं बल्कि उसमें दाखिल करने के लिए भी टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजता है। यदि आप टैक्स स्लैब में शामिल होते हैं, तो आईटीआर भरना अनिवार्य होता है. ऐसा मान लीजिए कि आप भारतीय नागरिक हैं. लेकिन आप विदेशी संपत्ति के मालिक हैं. ऐसी स्थिति में आपके लिए आईटीआर भरना अनिवार्य होता है. जिससे इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस ना भेज सकें.
भूलकर भी ना करें गलती TDS में
ITR Notice: आईटीआर भरते समय आपको TDS को भी सावधानी पूर्वक भरना चाहिए. यदि TDS में गलती होती है, तो आयकर विभाग की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है. इसी वजह से आईटीआर भरने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपका टीडीएस कितना कटा है, एक वित्त वर्ष में आपकी कितनी कमाई है, ये आपके लिए ITR में बताना अनिवार्य होता है साथ ही निवेश की जानकारी भी देनी होती है.
यदि आप निवेश से होने वाली कमाई को छुपाते हैं, तो आपको नोटिस मिलने की संभावना बढ़ जाती है. नोटिस से बचने के लिए आपको अपने बैंक से इंटरेस्ट का स्टेटमेंट लेना चाहिए और उसे भी आईटीआर के साथ भेजना चाहिए. और साथ ही अगर आपको अन्य सोर्स से भी इनकम प्राप्त हुई है तो उसकी भी जानकारी जरूर भरे।