ITR Filing Deadline Update 2023: ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ गई, अब इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन
ITR Filing Deadline Update: आईटीआर दाख़िल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 थी। 1961 के आईटीआर अधिनियम में कहा गया है कि जो करदाता समय सीमा तक आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है, उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जिस करदाता की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, उस पर 1000 रुपये तक की सजा हो सकती है, हालांकि जिन व्यक्तियों ने अंतिम समय में अपना आईटीआर दाखिल किया, उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
आपको बता दें कि कई राज्यों में बाढ़ और बारिश हुई, जिसके कारण कई लोगों को अपने करों का भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नतीजतन, आयकर विभाग पर सोशल मीडिया पर समय सीमा बढ़ाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। आयकर अधिकारी पोर्टल पर अपना कर दाखिल करने का प्रयास करते समय, उपयोगकर्ताओं को या तो लॉगिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई करदाताओं ने आईटीआर दाखिल करने में परेशानी होने की जानकारी दी है।
क्या बढ़ जाएगी आईटीआर की डेडलाइन?
ITR Filing Deadline Update: बता दें कि भारत के राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने पिछले हफ्ते कहा था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटीआई की समय सीमा बढ़ाने के मुद्दे पर अभी तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। लेट आईटीआर फाइलिंग का विकल्प उन करदाताओं के लिए उपलब्ध है जो ITR दाखिल करने की समय सीमा पर फाइल नहीं करा पाए हैं।

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ITR Filing Deadline Update: ITR फाइल करने की तारीख
ITR Filing Deadline Update: आपको बता दें कि आवेदकों के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आईटीआर दाखिल करने का विकल्प है। आईटीआर दर्ज न करने और जुलाई की समय सीमा के बाद ऐसा करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना है; हालाँकि, देर होने पर भी आप आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। देर से आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
ITR Filing Deadline Update: ये है प्रोसेस
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना डाउनलोड सेक्शन पर जाना होगा।
- “आयकर रिटर्न फ़ाइल” विकल्प चुनकर “फ़ाइल डाउनलोड करें” ऑप्शन चुनें।
- उसके बाद, आपको फॉर्म पूरा करना होगा और एक्सएमएल तैयार करना होगा।
- उसके बाद, अपने पैन कार्ड से लॉग इन करें और “फ़ाइल” मेनू विकल्प चुनें।
- इसके बाद मेन्यू से इनकम टैक्स रिटर्न चुनें।
- सत्यापन के बाद, मेनू से “सबमिट करें” चुनें।
- अब आपको सबसे अंत में एक ओटीपी दिया जाएगा, जिसे आपको दर्ज करना होगा।