Income Tax: इन बातों का रखें ध्यान इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त, जाने कौन सी है जरुरी बातें?
Income Tax: आपको बता दे कि भारत के आयकर कानून सरकार के जरिए तैयार किए जाते हैं. सरकार उन सभी व्यक्तियों की कर योग्य आय पर टैक्स लगाती है जो व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), कंपनियां, फर्म, एलएलपी, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय, स्थानीय प्राधिकरण हैं.

रखें ध्यान इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय
Income Tax: इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार किसी व्यक्ति पर टैक्स लगाना उसकी आवासीय स्थिति पर निर्भर करता है. भारत के निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वैश्विक आय पर टैक्स का भुगतान करना आवश्यक है।
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कैसे फाइनल करें इनकम टैक्स रिटर्न
Income Tax: आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर का भुगतान केवल उन व्यक्तियों या व्यवसायों के जरिए किया जाता है जो कुछ आय वर्ग में आते हैं. पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से सभी व्यक्ति 59 वर्ष की आयु तक, जिनकी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है. वरिष्ठ नागरिकों (60-79 आयु वर्ग) के लिए यह सीमा बढ़कर 3 लाख रुपये और अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए सीमा 5 लाख रुपये है.
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जरूरी दस्तावेज आईटीआर भरने के लिए
Income Tax: अपनी ई-फाइलिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को तैयार करना महत्वपूर्ण है. इसके लिए बैंक और डाकघर बचत खाता पासबुक, पीपीएफ खाता पासबुक, सैलरी स्लिप, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फॉर्म-16 आदि जरूरी है.
जाने कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए
Income Tax: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट में ऐसे कई फॉर्म सूचीबद्ध हैं जिन्हें टैक्सपेयर्स को उनकी आय के आधार पर भरने की आवश्यकता हो सकती है. हालांकि इनमें से कुछ फॉर्म भरना आसान है, दूसरों को आपके लाभ और हानि विवरण जैसे अतिरिक्त खुलासे की आवश्यकता होती है. ऐसे में सही आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए.