Income Tax Rules: सभी टैक्स भरने वालो के लिए खुशखबरी, जाने क्या है बड़ी खुशी की खबर?
Income Tax Rules: आज हम इस आर्टिकल के जरिये सभी करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आज है। बता दे कि अब से आपको 10 लाख तक की इनकम पर भी नहीं देना होगा कोई टैक्स।
बड़ी खुशखबरी सभी टैक्सपेयर्स के लिए
Income Tax Rules: जैसा की हम सब जानते हैं कि अब आपके पास सिर्फ 3 दिन का समय बचा है आईटीआर फाइल करने के लिए। देना पड़ सकता है भारी जुर्माना 31 जुलाई के बाद में इनकम टैक्स फाइल करने पर। पर अब 31 जुलाई से पहले करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है.

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अब से नहीं देना होगा कोई टैक्स
Income Tax Rules: जैसा की हम सब सुनते ही है कि 2 लाख 50 हजार रुपये से ज्यादा कमाने पर इनकम टैक्स भरना पड़ता है, परन्तु अब से हम आपको एक तरीका बताने वाले हैं जिसमें आपको 10 लाख तक की इनकम पर भी नहीं देना होगा कोई टैक्स।
क्या बचना चाहते हैं तो कंसल्टिंग फीस
Income Tax Rules: हम CA या एजेंट के पास जाते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए। और जिसकी वजह से हमें उन्हें कंसल्टिंग फीस देना पड़ सकती है. यदि आप भी इस फीस को बचना चाहते हैं तो आज हम आपको ऐसे नियमों के बारे में बताएंगे जो आपके काफी काम आएंगे। इन नियमों से आप अपने टैक्स को आसानी से बचा सकते हैं।
नहीं लगेगा टैक्स इन फार्मूलों से
Income Tax Rules:
- ऐसा मान लेते हैं कि आपकी सालाना इनकम 10 लाख 50 हजार रुपये है तो आपको 50 हजार रुपये की छूट मिल जाएगी। इसके लिए आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतगर्त आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
- आयकर विभाग अधिनियम की धारा 80C के अंतगर्त 1 लाख 50 हजार रुपये का क्लेम कर सकते हैं।
- आप 80CCD (1B) के तहत क्लेम कर सकेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम में 50 हजार रुपये निवेश कर के।
- आयकर अधिनियम की धारा 24B के अंतगर्त दो लाख रुपये क्लेम कर सकते हैं। अब आपको 6 लाख रुपये की आय पर टैक्स देना होगा.
- आप 50 हजार रुपये का अतिरिक्त क्लेम कर सकते हैं यदि आप सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो। 75 हजार रुपये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का क्लेम कर सकते हैं.
- आयकर की धारा 80G के तहत इसे क्लेम किया जा सकता है अगर आप 25 हजार रुपये किसी संस्था या ट्रस्ट को डोनेट करेंगे तो ही इसे क्लेम किया जा सकता है।
- जिन लोगों की इनकम 2 लाख 50 हजार रुपये से 5 लाख रुपये के बीच में होती है, उन्हें टैक्स नहीं देना होता है, इस तरह आप 10 लाख 50 हजार रुपये पर टैक्स बचा सकते हैं.