Income Tax Return: ITR से संबंधित जारी हुआ अपडेट, जानिए क्या है नया अपडेट?
Income Tax Return: पहले ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। हालांकि यदि अब कोई 31 जुलाई के बाद में टैक्स भरता है तो उसे जुर्माना देने की जरूरत नहीं है। आज इस आर्टिकल के जरिये आपको इस अपडेट के बारे में पता चलेगा, पूर्ण जानकारी हेतु इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
नया अपडेट टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से
Income Tax Return: बता दे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया है। आंकड़े के मुताबिक 23 जुलाई तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया है. वित्त विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि अभी तक हाल ही में 80 लाख लोगों को रिफंड जारी किया है.
सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तिथि में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा. 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने पर आयकर के एक नियम के अंतगर्त भी पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी.

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आयकरदाताओं को जागरूक करता है टैक्स विभाग
Income Tax Return: सूत्रों के मुताबिक ई-फाइलिंग से जुड़ी वेबसाइट पहले से स्लो काम कर रही है. इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आयकरदाताओं को भी जागरूक किया जा रहा है.
वित्त विभाग के मुताबिक किसी भी तरह की पेनाल्टी से बचने के लिए समय से आईटीआर फाइल करना आवश्यक है. कुछ मामलों में बिना जुर्माने के आईटीआर फाइल किया जा सकता है आखिरी तारीख के बाद भी.
सीमा से कम सैलरी पर राहत छूट मिलेगी
Income Tax Return: इनकम टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक आयकर की धारा 234एफ के अंतगर्त किसी शख्स की फाइनेंशियल ईयर के दौरान कुल आय मूल छूट सीमा से कम है तो देर से आईटीआर फाइल करने पर भी उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी 31 जुलाई के बाद
Income Tax Return: साधारण शब्दों में समझाए तो यदि आपकी वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपकी कुल आमदनी पुरानी रिजीम के मुताबिक ढाई लाख रुपये या इससे कम है तो आप पर यह नियम लागू होगा. बता दे कि 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स फाइल करने पर नियम के अंतगर्त पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी.