Income Tax Return Update: कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, कुछ ऐसा किया ऐलान भारत सरकार ने।
Income Tax Return Update: अब से नहीं होना पड़ेगा परेशान इनकम टैक्स को लेकर। अब से नहीं लगेगा टैक्स आपकी इनकम पर। वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए दी सभी जानकारी। सभी के लिए खुशियों की तिजोरी लेकर आई है सरकार, अब से 0 टैक्स लगेगा अगर किसी भी व्यक्ति को 7 लाख रुपये तक की इनकम मिलती है तो।
0 टैक्स देना होगा अब से
Income Tax Return Update: लाखों टैक्सपेयर्स के लिए आज हम इस आर्टिकल के जरिये बड़ी अच्छी खबर लेकर आए है। क्या आपने भी अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो अब चिंता ना करें आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। बता दे कि निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में टैक्स को लेकर किया है बड़ा ऐलान।

Read More
Income Tax Return: ITR से संबंधित जारी हुआ अपडेट, जानिए क्या है नया अपडेट?
MUSTARD OIL PRICE: सस्ता हो गया है सरसों का तेल, जाने क्या है वर्तमान में तेल के भाव?
टैक्स के नियमों में किया बदलाव
Income Tax Return Update: बता दे कि अप्रैल के महीने में नया वित्त वर्ष शुरू हुआ और साथ ही टैक्स से जुड़े कई नियमों में भी बदलाव किए गए हैं. यदि आपको भी मिल रहा है न्यू टैक्स रिजीम का फायदा तो आपको छूट का फायदा मिलने के साथ टैक्स भरने से भी मुक्ति मिल सकती है. 7 लाख रुपये तक की इनकम को न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स फ्री कर दिया गया है इसका मतलब है कि यदि आप सालाना 7 लाख कमा रहे हैं तो समझ जाइए कि आप टैक्स की परेशानी से मुक्त हो चुके हैं।
स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा
Income Tax Return Update: आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2023 में एक और अहम ऐलान किया गया है. जैसा की हम सब जानते ही है कि इससे पहले नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा लोगों को नहीं मिलता था. हालांकि बजट 2023 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण की ओर से घोषणा की गई है कि अब से नए टैक्स रिजीम में भी वेतनभोगी और पेंशन पाने वाले लोगों को लाभ मिलेगा 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का.
टैक्स फ्री होगी 7 लाख तक की इनकम
Income Tax Return Update: मान लिजिए की वित्त वर्ष 2023-24 में आपकी सालाना आय 7 लाख रुपये है तो इस स्थिति में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा इसके पीछे यह वजह है कि आयकर अधिनियम की धारा 87ए के अंतगर्त नए टैक्स रिजीम में मिलने वाली टैक्स छूट को 12,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है.