Income Tax Return FY 2022-23: ITR ने किए जरुरी बदलाव, जाने कैसे भरे फॉर्म?
Income Tax Return FY 2022-23: आपको बता दे कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का ITR 31 जुलाई, 2023 तक फाइल करना होगा। साथ ही डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स के लिए होते है जो अकाउंट का ऑडिट जरूरी नहीं है। वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी है. यदि आपको दफ्तर से फॉर्म -16 मिल ही चुका है तो तुरंत इनकम रिटर्न दाखिल कर दें।
आयकर रिटर्न भरा जाएगा 31 जुलाई, 2022 से पहले
Income Tax Return FY 2022-23: तारीख 31 जुलाई, 2022 वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न बगैर किसी लेट फीस के भरने के लिए आखिरी है. यदि तारीख के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको लेट फीस के साथ टैक्स पर ब्याज भी चुकाना होगा.

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तारीख निकली है ITR भरने की
Income Tax Return FY 2022-23: वैसे बिजनेस जिनकी ऑडिट की जरुरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2022 है. वैसे बिजनेस जिसमें टीपी रिपोर्ट की जरुरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर, 2022 है.
पेनल्टी लगेगी देरी से फाइल करने पर
Income Tax Return FY 2022-23: तारीख के बाद मतलब 31 जुलाई, 2022 के बाद और 31 दिसंबर, 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल किया तो 5,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा. यदि टैक्सपेयर की सलाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1,000 रुपये पेनल्टी फीस देना होगा.
जल्द भरें ITR जल्द रिफंड के लिए
Income Tax Return FY 2022-23: एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए समय से पहले आयकर रिटर्न भर लिया तो टैक्स विभाग से आपको जल्द आपको रिफंड जल्दी मिल जाएगा. ऐसा मान लिजिए की यदि आप पर जितना टैक्स बनता है उससे ज्यादा आपने टैक्स का भुगतान किया तो आयकर रिटर्न भरने के बाद आपका जो रिफंड बकाया टैक्स विभाग पर बनेगा वो आपको रिफंड के तौर पर मिल जाएगा.