Income Tax Return: इनकम टैक्स रिफंड के टूटे सारे रिकॉर्ड, ITR दाखिल करते हुए इन 5 बातों का रखें ध्यान
Income Tax Return: बिना जुर्माना लगाए आयकर रिटर्न या आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इस बार, जनता को उम्मीद थी कि समय सीमा बढ़ा दी जाएगी, लेकिन प्रशासन ने कोई समायोजन नहीं किया।
हालाँकि, आप अभी भी जुर्माने के साथ आईटीआर जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि रिफंड उपलब्ध है, तो इसका अनुरोध भी किया जा सकता है। धनवापसी के अनुरोध में किसी भी समस्या को रोकने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
इन बातों का रखें ध्यान
- उपयुक्त प्रपत्र चुनें, गलत तरीके से जमा किए गए फॉर्म को आयकर विभाग खारिज कर देगा, जिससे आपका रिफंड मिलने में देरी हो सकती है।
- फॉर्म में कोई भी त्रुटि देरी का कारण बन सकती है और आपके बारे में संदेह पैदा कर सकती है।
- फाइलिंग के समय, पैन, बैंक जानकारी और संपर्क विवरण की दोबारा जांच करें।
- आप जितनी जल्दी अपना आईटीआर दाखिल करेंगे, उतनी ही जल्दी आपके रिटर्न की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी।
- यदि आपका बैंक खाता और मोबाइल फोन आपके आधार से जुड़ा है तो ई-सत्यापन कोड विकल्प का उपयोग करें। यदि नेट बैंकिंग सक्षम है तो आपको पोर्टल द्वारा बैंक की वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा।
- इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते ही ई-वेरिफिकेशन पूरा कर लेना चाहिए। उपयुक्त बैंक खाता चुनने पर, रिफंड राशि सीधे आपके खाते में जमा कर दी जाएगी।
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Income Tax Return: टूटे सारे रिकॉर्ड
Income Tax Return: आयकर विभाग के अनुसार, आकलन वर्ष 2023-2024 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न जमा किए गए। इस दौरान 53.67 लाख लोगों ने अपना पहला आयकर रिटर्न दाखिल किया। ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग प्लेटफॉर्म पर तुलनीय आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से जून 2022-23 तक 70.34 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए।
पिछले साल 8 जुलाई तक जमा किए गए एक अरब आईटीआर की तुलना में इस बार 26 जून तक एक अरब आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा किए गए। यह राशि पिछले साल की समान अवधि के दौरान जमा किए गए 5.83 करोड़ रिटर्न से 16.1% अधिक है।
आयकर विभाग के मुताबिक, वेतनभोगी करदाताओं के पास अपना आईटीआर जमा करने के लिए 31 जुलाई तक का समय था। इसके अलावा, जिन करदाताओं को अपनी 2022-23 आय के ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, वे अभी भी इस समय सीमा तक अपना कर दाखिल कर सकते हैं। समापन के अंतिम दिन, 31 जुलाई को 64.33 लाख से अधिक रिटर्न जमा हुए।

इन लोगों पर नहीं लगेगा जुर्माना
जिन व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ऑडिट की आवश्यकता है, उनके लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए आईटीआर जमा करने की समय सीमा 31 अक्टूबर है। वह उस समय तक बिना कोई जुर्माना लगाए आईटीआर जमा कर सकता है। आयकर विभाग के अनुसार, 31 जुलाई तक दाखिल किए गए कुल रिटर्न में से 3.44 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित आईटीआर संसाधित किए जा चुके हैं।