Income Tax Department 2023: इनकम टैक्स विभाग ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, लोगों को होगा फ़ायदा
Income Tax Department: आयकर रिटर्न पर एक महत्वपूर्ण अपडेट अब जारी किया गया है। वास्तव में, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) 31 जुलाई तक दाखिल किए गए थे। इन सभी में से 53.67 लाख लोगों ने अपना पहला इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यह जानकारी दी गई है।
“31 जुलाई तक, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 6.77 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि के लिए दाखिल किए गए 5.83 करोड़ रिटर्न से 16.1% अधिक है।”
Income Tax Department: इनकम टैक्स रिटर्न
Income Tax Department: आयकर विभाग के अनुसार, वेतनभोगी करदाताओं के पास अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय था। इसके अलावा, यदि करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्राप्त आय के ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, तो वे इस तिथि तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
विभाग ने पहले कहा है कि वह आईटीआर जमा करने की तारीख नहीं बढ़ाएगा। ऐसे में डेडलाइन के आखिरी दिन 31 जुलाई को करीब 64.33 लाख रिटर्न दाखिल किए गए।
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Income Tax Department
Income Tax Department: आयकर विभाग के अनुसार, इस साल 53.67 लाख से अधिक व्यक्तियों ने अपना पहला आईटीआर दाखिल किया है। इसे इस बात का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि कर आधार बढ़ रहा है। हालाँकि, उन व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्राप्त आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर है, जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराना होगा। आयकर विभाग के अनुसार, 31 जुलाई तक दाखिल किए गए कुल रिटर्न में से 3.44 करोड़ आईटीआर या 61% की इलेक्ट्रॉनिक जांच की गई।

इनकम टैक्स फाइलिंग
Income Tax Department: इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने और अन्य मामलों से संबंधित करदाताओं की सहायता के लिए एक ई-फाइलिंग डेस्क की स्थापना की। मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत 6.77 करोड़ रिटर्न में से 49.18% आईटीआर-1 रिटर्न के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, और 11.97% रिटर्न आईटीआर-2 रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किए गए थे। इसी तरह, आईटीआर-3 कुल का 11.13 प्रतिशत, आईटीआर-4 26.77 प्रतिशत और आईटीआर-5 0.94 प्रतिशत है।
ई-फाइलिंग
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग प्रणाली का उपयोग 46% से अधिक रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के लिए किया गया है; शेष फॉर्म ऑफलाइन दाखिल किए गए। वहीं लोग रिकॉर्ड आईटीआर जमा करने की सराहना भी कर रहे हैं।
आय का स्रोत
ऐसे व्यक्ति, जिनकी उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक है और जिनकी आय का एकमात्र स्रोत पेंशन है, उन्हें यह आईटीआर दाखिल करने से छूट दी गई है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि उनकी पेंशन और बैंक में रखे पैसे पर ब्याज उनकी आय का प्राथमिक स्रोत होना चाहिए। इसके अलावा सरकार को उस बैंक को भी सूचित करना होगा जहां से पेंशन मिल रही है।