Home Loan tax benefit 2023: अपको मिलेगा 2 लाख तक का tax benefit Home Loan पर देखे कैसे
Home Loan tax benefit 2023: अधिकांश व्यक्तियों का जीवन भर का लक्ष्य एक घर का मालिक होना होता है। लोग अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए दिन-रात बहुत प्रयास करते हैं। मोदी प्रशासन एक ही समय में लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहा है।
इसके लिए सरकार कई तरह के कार्यक्रम भी चला रही है। इसके अतिरिक्त, आप 2 लाख रुपये तक के गृह ऋण पर आयकर छूट के पात्र हैं। इस स्टोरी में हम आपको होम लोन टैक्स बेनिफिट के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। पूरी जानकारी को समझें।

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आपको मिलेगा बैंक की तरफ से बढ़िया offer
Home Loan tax benefit 2023: यदि आप एक संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो आपको कई राष्ट्रीय बैंकों से सबसे बड़ा होम लोन सौदा मिल सकता है। ये बैंक अपने उपभोक्ताओं को कम ब्याज पर होम लोन का विकल्प मुहैया कराते हैं। आपको होम लोन पर मासिक EMI भुगतान करना होगा। होम लोन लेने पर आयकर कटौती का लाभ मिलता है। हालांकि, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों को पता है कि गृह ऋण कर कटौती के लिए पात्र हैं।
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Tax Exemption के बेनिफिट
Home Loan tax benefit 2023: संघीय सरकार ने 2020-21 में कहा था कि बंधक ऋणों पर आयकर की पूरी पिछली प्रणाली 2024 तक प्रभावी रहेगी। कर लाभों का उद्देश्य उन्हें अधिक से अधिक व्यक्तियों तक फैलाना है। आवास क्षेत्र के लिए समान कर लाभ देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं।
क्या हैं बेनिफिट Income Tax में
किसी भी होम लोन की emi के दो हिस्से होते हैं। मूल राशि पहले आती है, उसके बाद ब्याज राशि। रुपये तक की कर छूट का लाभ। आयकर अधिनियम की धारा 80C के अनुसार, गृह ऋण के सिद्धांत के निपटान पर 1.5 लाख प्रदान किया जाता है। केवल जब आप आवासीय घर खरीदने या बनाने के लिए ऋण लेते हैं तो आप इस कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, pf, बीमा और सावधि जमा जैसे कार्यक्रमों में निवेश अक्सर कर-मुक्त होता है।
लोन के इंटरेस्ट पर 2 लाख की छूट मिलेगी
घर के मालिक आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत एक वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये तक के टैक्स क्रेडिट के लिए भी पात्र हैं। हालांकि, यदि आप आवासीय संपत्ति खरीदने या बनाने के लिए होम लोन ले रहे हैं, तो आप इस कटौती का दावा कर सकते हैं।
Important बाते जान ले
- आयकर अधिनियम की धारा 80EEA के तहत, पहली बार घर खरीदने वाले को होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती मिलती है।
- इनकम टैक्स के सेक्शन 24 के तहत आपको 2 लाख रुपये तक की कटौती की सुविधा मिलती है.
- होम लोन से खरीदे गए दूसरे घर पर आपको 1.5 लाख रुपये तक का हाउसिंग लोन टैक्स बेनिफिट मिल सकता है।
- धारा 80EE के तहत, आप होम लोन emi के ब्याज वाले हिस्से पर अधिकतम 50,000 रुपये तक की कटौती का लाभ उठा सकते हैं।