Home Loan: घर बनाने के लिए लिया हैं लोन, ऐसे करें 2 लाख रुपये तक के इनकम टैक्स छूट का दावा
Home Loan: होम लोन लेना किसी के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण लोन माना जाता है। जिसका ब्याज हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगर होम लोन पर कुछ फायदे हैं तो इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि होम लोन में कई कर लाभ शामिल होते हैं जो उधारकर्ता की सामान्य कर कानूनी जिम्मेदारी को कम करने में सहायता करते हैं? यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि होम लोन पर भुगतान की गई मुख्य राशि और ब्याज आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं।
सरकार कर लाभ क्यों प्रदान करती है?
Home loan: वहीं, 2020-21 में सरकार ने घोषणा की है कि होम लोन पर आयकर छूट के सभी पुराने समझौते साल 2024 तक लागू रहेंगे। कर लाभ प्रदान करके, सरकार का लक्ष्य लोगों के लिए घरेलू स्वामित्व को अधिक सस्ता बनाना और घरों की मांग को बढ़ाना है। जानकारी के लिए आप होम लोन की मूल राशि और ब्याज राशि दोनों पर टैक्स का दावा कर सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में जानकारी।

- Aadhar Card Personal Loan: अब आसानी से ले अब 2 लाख रुपये का पर्सनल लोन वो भी सिर्फ 5 मिनट में आधार कार्ड द्वारा। Loan
- SBI E Mudra Loan Apply: बिना कोई परेशानी के ले घर बैठे 10 लाख तक का लोन, जाने कैसे करें आवेदन?
- HDFC Bank Share Price: CEO का किया बंपर इंक्रीमेंट HDFC Bank द्वारा।
- Axis Bank Education loan 2023: कैसे ले Axis बैंक एजुकेशन लोन वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर
मूल रकम पर टैक्स की कटौती का क्या अर्थ
Home loan: आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, उधारकर्ता 1.5 लाख रुपये तक की कटौती की घोषणा कर सकता है। होम लोन की मुख्य राशि के मुआवजे पर इस कटौती का दावा केवल तभी किया जा सकता है यदि उधारकर्ता ने आवास की खरीद या उत्पादन के कारण लोन लिया हो। इस कटौती का दावा पीएफ, एफडी, कवरेज आदि जैसे विभिन्न कर लाभ उपकरणों के साथ किया जा सकता है।
ब्याज पर टैक्स लाभ
Home loan: आयकर की धारा 24 के तहत लोन लेने वाला व्यक्ति 2 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है। इस कटौती का दावा केवल एक वित्तीय वर्ष में घरेलू लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर किया जा सकता है यदि उधारकर्ता ने आवासीय संपत्ति की खरीद या उत्पादन के लिए लोन लिया है।
इन लोगों को मिलता है टैक्स बेनिफिट
Home loan: इनकम टैक्स अधिनियम की घारा 80ईईए के तहत पहली बार घर खरीदने वाला शख्स 1.5 लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकता है। धारा 24 के तहत होम लोन पर दिए गए ब्याज पर ये कटौती 2 लाख रुपये की कटौती के अतिरिक्त पेश है।
वहीं होम लोन से खरीदा गया दूसरा घर और संपत्ति स्वंय के कब्जे में है या फिर किराए पर दी गई है, तो भी आप 1.5 लाख रुपये तक की हाउसिंग लोन टैक्स लाभ मिल सकता है। इसके तहत होम लोन EMI के ब्याज के हिस्से पर घारा 80ईई के तहत मैक्जिमम 50 हजार रुपये की छूट का दावा किया जा सकता है। ये छूट इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 24बी के तहत ब्याज की रकम पर दावा की गई कमी के अतिरिक्त है।