Govt Saving Scheme: सरकार द्वारा मिलेगा फायदा सीनियर सिटीजन को, सामने आया वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान।
Govt Saving Scheme: बैंक एफडी और छोटी बचत योजनाएं दो कम जोखिम वाले निवेश के ऑप्शन हैं. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलने वाला ब्याज दर इस समय रिकॉर्ड लेवल पर है. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए जुलाई से सितंबर की ब्याज दर 8.2 प्रतिशत तय की गई है.
सेविंग स्कीम में निवेश की सीमा को बढ़ाकर किया 30 लाख रुपये
Govt Saving Scheme: बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था लागू करने के साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा ऐलान किया था. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया था. सितंबर में समाप्त होने वाली तिमाही में ब्याज दर को बढ़ाकर 8.2 प्रतिशत कर दिया गया है.

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9500 का फायदा होता था पहले हर महीने
Govt Saving Scheme: आपको बता दें कि अधिकतम निवेश सीमा बढ़ाने और ब्याज दर में इजाफा करने से सीनियर सिटीजन को ब्याज के रूप में हर महीने होने वाली कमाई पहले से दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है. पहले योजना में 15 लाख रुपये का निवेश करने पर 7.6 प्रतिशत ब्याज से मैच्योरिटी पर 20.70 लाख रुपये मिलता था. और सालाना 1.14 लाख और मंथली 9500 रुपये बनता था.
फायदा होगा 20500 रुपये का
Govt Saving Scheme: वित्त मंत्री की तरफ से निवेश की सीमा 30 लाख रुपये करने और ब्याज दर बढ़ाकर 8.2 प्रतिशत होने पर पांच साल की मैच्योरिटी पर 12.30 लाख रुपये ब्याज के साथ कुल 42.30 लाख रुपये मिलेगा. यदि इसे सालाना आधार पर कैलकुलेट करें तो यह 2 लाख 46 हजार रुपये और मंथली बेस पर 20500 रुपये बनता है. इसकी तुलना में अब वरिष्ठ नागरिकों को 20500 रुपये मिलेंगे.
योजना क्या है
Govt Saving Scheme: सरकार की तरफ से ‘वरिष्ठ नागरिक बचत योजना’ को देश के बुजुर्ग नागरिकों के लिए चलाया जाता है. योजना को शुरू करने का मकसद सेवानिवृत्त व्यक्तियों को वित्तीय मदद देना है. योजना के अंतगर्त सीनियर सिटीजन को हर महीने के ब्याज के रूप में पैसा मिलता है.
टैक्स रिबेट डेढ़ लाख तक
Govt Saving Scheme: वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में सरकार की तरफ से तिमाही के आधार पर ब्याज दर में संशोधन किया जाता है. इसमें पति और पत्नी दोनों एक-दूसरे के साथ एकल खाता या ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं. इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतगर्त आप डेढ़ लाख रुपये तक टैक्स छूट भी पा सकते हैं.