Credit-Debit Card Payment Latest Update : Credit-Debit Card इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, अब नहीं कटेगा कोई भी टैक्स
Credit-Debit Card Payment Latest Update : अगर आप भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। सरकार ने आज जानकारी देते हुए बताया है कि अब अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए एक वित्त वर्ष में विदेश में सात लाख रुपये तक खर्च करते हैं तो अब आपको इस खर्च में टीसीएस नहीं देना होगा।

वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी
Credit-Debit Card Payment Latest Update : विभिन्न हलकों से शिकायत के बीच, वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस फैसले का उद्देश्य रिजर्व बैंक की उदारीकृत धनप्रेषण योजना (LRS) और TCS को मान्यता देने के साथ प्रक्रियागत अस्पष्टताओं से छुटकारा पाना है। इस सप्ताह की शुरुआत में मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले खर्च को LRS के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया था।
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7 लाख रुपये तक की मिलेगी छूट
Credit-Debit Card Payment : नतीजतन, उस पर 20 प्रतिशत TCS लगाया गया था। इस पर जानकारों और संबंधित पक्षों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मंत्रालय ने कहा है कि प्रक्रियात्मक अस्पष्टता को दूर करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेश में एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख रुपये तक के व्यय को उदारीकृत धनप्रेषण योजना से बाहर रखा जा सकता है और इस पर अब टीसीएस नहीं काटा जाएगा।
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विदेशों में पढ़ाई और उपचार पर TCS नहीं काटा जाता है
वर्तमान में, विदेशों में उपचार और पढ़ाई के लिए 7 लाख रुपये तक की लागत पर टीसीएस नहीं काटा जाता है। ऐसे खर्च पर 5 फीसदी की कीमत पर टीसीएस काटा जाता है। मंत्रालय ने कहा कि टीसीएस से जुड़ी मौजूदा सुविधा शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी कीमत के लिए बरकरार रहेगी।
आरबीआई ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र
विद्यार्थियों को विदेशों में पैसे भेजने की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियों से मिले प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि 2.50 लाख रुपये के वर्तमान एलआरएस प्रतिबंध के अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक, आरबीआई ने भी कई बार सरकार को लिखा था कि विदेशी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए जाने भुगतान को खत्म किया जाना चाहिए।