7th pay commission DA Arrears: केंद्रीय कर्मचारियों को मिला एरियर का तोहफा, अब नहीं भरना होगा टैक्स!
7th pay commission DA Arrears: आज हम इस आर्टिकल के जरिये सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऐसी खुशी की बात लेकर आये है जिससे सुनकर आप की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। आपको बता दे कि यदि आप भी सरकारी नौकरी करते हैं और अगर आपको भी एरियर का पैसा मिलता है तो यह आर्टिकल आप ही के लिए है। जिन भी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतगर्त सैलरी मिलती है उन लोगों को अब टैक्स में छूट का फायदा मिल सकता हैं. अब की बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आप इस बात को अच्छे से जान लें कि आप किस तरह से एरियर के पैसे पर टैक्स बचा सकते हैं.

टैक्स पर मिलेगा छूट का फायदा
7th pay commission DA Arrears: आप सभी को बता दें कि सातवें वेतन आयोग के अंतगर्त सैलरी पाने वाले सभी कर्मचारियों को सेक्शन 89 के अंतगर्त एरियर पर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है. और अगर आप चाहे तो टैक्स में राहत के लिए क्लेम कर सकते हैं. बस आपको टैक्स में छूट पाने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर फॉर्म 10E को फिल करना होगा.
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महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है साल में दो बार
7th pay commission DA Arrears: कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में 2 बार इजाफा करती है केंद्र सरकार जिसके अंतगर्त कर्मचारियों को डीए एरियर का पैसा मिलता है. जैसा की हम सब जानते ही है कि सरकार जनवरी और जुलाई महीने में डीए एरियर के आंकड़ों में बदलाव करती है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है. सरकारी कर्मचारी एरियर की राशि पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. डीए एरियर मिलने वाले कर्मचारियों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है.
यह है एक्सपर्ट की राय इस विषय को लेकर
7th pay commission DA Arrears: एक्सपर्ट की राय के अनुसार, यदि कर्मचारियों के सेक्शन 89 के अंतगर्त टैक्स क्लेम का दावा करते हैं तो कर्मचारियों को पहले 10E के फॉर्म में दाखिला करना होगा। यदि आप भी इस फॉर्म के बिना क्लेम करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस मिल सकता है।
जारी हुआ नोटिस
7th pay commission DA Arrears: इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी नोटिस में दी गई जानकारी से यह पता चला है कि कर्मचारियों को सेक्शन 89 के अंतगर्त राहत की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि फॉर्म 10E में दाखिल नहीं किया गया है.
कैसे करें 10E के फॉर्म को सबमिट ?
7th pay commission DA Arrears:
- सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- फिर वेबसाईट पर जाने के बाद ई-फाइल में से इनकम टैक्स फॉर्म और फिर इनकम टैक्स फॉर्म में से फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना होगा.
- फिर आपको वहाँ पर 10E फॉर्म दिखाई दे जाएगा.
- फिर आपको वहाँ जाने के बाद साल को सलेक्ट करना होगा.
- और फिर सारी डिटेल्स भरने के बाद सब्मिट और फिर प्रिव्यू पर क्लिक करना होगा।
- इन सबके हो जाने के बाद Proceed to e-Verify पर क्लिक करें। फिर बाद में आपके सामने ई-वेरिफिकेशन पेज ओपन हो जाएगा.
- और जब आप ई-वेरिफिकेशन को पूरा कर लेंगे तब बाद में आपको मैसेज मिल जाएगा.