7th pay commission DA Arrears: केंद्रीय कर्मचारियों को मिली खुशी की सौगात,अब से उन्हें नहीं भरना पड़ेगा टैक्स।
7th pay commission DA Arrears: आज हम इस आर्टिकल के जरिये सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऐसी खुशी की बात लेकर आये है जिससे सुनकर आप की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। आपको बता दे कि यदि आप भी सरकारी नौकरी करते हैं और अगर आपको भी एरियर का पैसा मिलता है तो यह आर्टिकल आप ही के लिए है।
जिन भी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतगर्त सैलरी मिलती है उन लोगों को अब टैक्स में छूट का फायदा मिल सकता हैं. अब की बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आप इस बात को अच्छे से जान लें कि आप किस तरह से एरियर के पैसे पर टैक्स बचा सकते हैं.

टैक्स पर मिलेगा छूट का फायदा
7th pay commission DA Arrears: आप सभी को बता दें कि सातवें वेतन आयोग के अंतगर्त सैलरी पाने वाले सभी कर्मचारियों को सेक्शन 89 के अंतगर्त एरियर पर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है. और अगर आप चाहे तो टैक्स में राहत के लिए क्लेम कर सकते हैं. बस आपको टैक्स में छूट पाने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर फॉर्म 10E को फिल करना होगा.
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7th pay commission DA Arrears: केंद्रीय कर्मचारियों को मिला एरियर का तोहफा, अब नहीं भरना होगा टैक्स!
महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है साल में 2 बार
7th pay commission DA Arrears: आपको बता दे कि केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में 2 बार इजाफा किया जाता है, जिसके अंतगर्त उनको डीए एरियर का पैसा मिलता है. जनवरी और जुलाई महीने में सरकार डीए एरियर के आंकड़ों में बदलाव करती है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है और साथ ही सरकारी कर्मचारी इस एरियर की राशि पर टैक्स पर छूट प्राप्त करने हेतु क्लेम कर सकते हैं. कर्मचारियों के खातों में डीए एरियर का पैसा ट्रांसफर किया जाता है.
यह है एक्सपर्ट की राय
7th pay commission DA Arrears: एक्सपर्ट के अनुसार सेक्शन 89 के अंतगर्त टैक्स क्लेम का दावा करने के लिए आपको पहले फॉर्म 10E दाखिल करना होता है. यदि आप 10E के फॉर्म के बिना क्लेम करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस मिल सकता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप ऐसे करने से बचे रहें।
नोटिस किया है जारी इनकम टैक्स विभाग द्वारा
7th pay commission DA Arrears:
आपको बता दे कि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में जानकारी दी गई है कि आपको सेक्शन 89 के अंतगर्त राहत की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि फॉर्म 10E दाखिल नहीं किया गया है.
फॉर्म 10E को किस तरह से कर सकते हैं सब्मिट
7th pay commission DA Arrears:
- सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है.
- उसके बाद आपको ई-फाइल में से इनकम टैक्स फॉर्म और फिर इनकम टैक्स फार्म में से फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको वहां पर 10E फॉर्म दिखाई दे जाएगा. फिर आपको उसमें साल को सलेक्ट करना होगा.
- फिर सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में फार्म को सब्मिट कर और फिर प्रिव्यू पर क्लिक करना है.
- फिर Proceed to e-Verify पर क्लिक करना है. और इसके बाद में आपके सामने ई-वेरिफिकेशन पेज ओपन हो जाएगा.
- ई-वेरिफिकेशन के पूरे हो जाने के बाद में आपको मैसेज मिल जाएगा.