7th Pay Commission: कर्मचारियों की पेंशन योजना में किया बदलाव सरकार ने, जाने क्या किए है बदलाव?
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन के विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि अखिल भारतीय सेवा अधिकारी जिन्हें 22 दिसंबर 2023 को NPS अधिसूचना से पहले विज्ञापित रिक्तियों के खिलाफ भर्ती किया गया था उन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के अंतगर्त कवर करने का एक बार मौका दिया जाता है।
नियम 1958 के अंतगर्त पुरानी पेंशन योजना के प्रावधान
7th Pay Commission: बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को NPS की अधिसूचना के अंतगर्त भर्ती के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है जो सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के अंतर्गत आते हैं उन सभी कर्मचारियों को साल 2004 के बाद नियम 1958 के अंतगर्त पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के अंतगर्त कवर करने के लिए एकमुश्त विकल्प दिया जा सकता है.

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पुरानी पेंशन योजना के अंतगर्त रिटायरमेंट
7th Pay Commission: बता दें कि AIS अधिकारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतगर्त वेतन मिलता है। पुरानी पेंशन योजना के अंतगर्त रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का समय वेतन के 50% के बराबर मासिक पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं।
बदलाव सातवें वेतन आयोग के अंतगर्त
7th Pay Commission: DoPT ने जानकारी देते हुए कहा है कि वित्त मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22 दिसंबर 2003 अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1955 के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत के परिणाम स्वरूप यह अनिवार्य करने के लिए संशोधन किया है कि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को एनपीएस के अंतगर्त कवर किया जाएगा।
सरकारी सेवकों को पुरानी पेंशन का लाभ
7th Pay Commission: आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरण के निर्णयों के आधार पर NPS की अधिसूचना से पहले भर्ती के लिए विज्ञापित पदों के विरुद्ध 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी सेवकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाता है।